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SkillYojana.org – नेशनल स्किलयोजना काउंसिल (NSYC) में आपका स्वागत है
नेशनल स्किलयोजना काउंसिल (NSYC)
सूचना
सभी केंद्र संचालकों को सूचित किया जाता है कि Session 2025-27 (2 Year Duration Courses) व Session 2026-27 (1 Year Duration Courses) में भी एडमिशन चालू हैं ।
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नियम एवं शर्तें

NSYC की सेवाओं, वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रमाणन सेवाओं या साझेदार प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच प्राप्त करके या उनका उपयोग करके, आप निम्नलिखित नियमों से सहमत होते हैं:

1. पात्रता

उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण के समय सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी।

2. प्रशिक्षण एवं प्रमाणन

किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकन से रोज़गार, सरकारी नौकरी में नियुक्ति, प्रवेश, छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता की गारंटी नहीं मिलती है।

प्रमाणपत्र लागू आवश्यकताओं और सत्यापन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की शर्त पर ही जारी किए जाते हैं।

3. अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र

NSYC द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र स्वतंत्र रूप से संचालित इकाइयाँ हैं और उन्हें लागू कानूनों, NSYC के दिशानिर्देशों, गुणवत्ता मानकों और परिचालन नीतियों का पालन करना होगा।

अनुपालन न करने की स्थिति में NSYC प्राधिकरण को निलंबित करने, समाप्त करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. विद्यार्थियों के दायित्व

विद्यार्थियों को वास्तविक जानकारी और दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे। गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रवेश, प्रमाणन या अन्य सेवाएँ रद्द की जा सकती हैं।

5. रोज़गार सहायता

NSYC रोज़गार सुविधा और भर्ती सहायता सेवाएँ प्रदान कर सकता है। तथापि, NSYC नौकरी में नियुक्ति, वेतन स्तर, नियोक्ता द्वारा चयन या रोज़गार की अवधि की गारंटी नहीं देता है।

6. बौद्धिक संपदा

वेबसाइट पर प्रदर्शित सभी लोगो, सामग्री, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, प्रमाणपत्र और अन्य सामग्रियाँ NSYC या उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

7. दायित्व की सीमा

NSYC अपनी सेवाओं या वेबसाइट के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

8. संशोधन

NSYC बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय नीतियों, शुल्कों, कार्यक्रमों, सेवाओं और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. क्षेत्राधिकार

कोई भी विवाद संगठन के पंजीकृत कार्यालय पर क्षेत्रीय अधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।